यह अपडेट ITR Filing 2026: म्यूचुअल फंड, IPO और ट्रेडिंग से हुई ₹13 लाख से जुड़े मुख्य बिंदुओं को सरल भाषा में समझाता है।
मुख्य बातें
- ITR Filing 2026: वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) खत्म होने को है।
- ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अलग-अलग स्रोतों से हुई आय पर टैक्स कैसे लगेगा और क्या धारा 87A के तहत रिबेट मिल पाएगी।
- गैर-ऑडिट मामलों में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 होगी
क्यों अहम है
पाठकों को इसे टैक्स और अनुपालन से जुड़े अपडेट के रूप में देखना चाहिए, न कि व्यक्तिगत सलाह के रूप में।
यह लेख उपलब्ध स्रोत-सूचना के आधार पर सामान्य जानकारी के लिए है। इसे कानूनी, टैक्स, निवेश या वित्तीय सलाह न माना जाए।
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